Income Tax: 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। नए वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इसमें क्रिप्टो एसेट पर लगने वाला टैक्स भी शामिल है। पीएफ पर 2.50 लाख रुपये से अधिक निवेश पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर हुए खर्च पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि टैक्स से जुड़े किन नियमों में बदलाव आने वाला है।