Long Term Capital Gain Tax: सोचिए, अगर आपने कानून के मुताबिक सब कुछ सही किया हो। जमीन बेची, पैसा घर खरीदने में लगाया और टैक्स छूट लेने के लिए रिटर्न फाइल किया लेकिन सिर्फ एक गलत सेक्शन नंबर लिख देने से करोड़ों का टैक्स नोटिस आ जाए? कुछ ऐसा ही पटना की सीमा के साथ हुआ। सीमा ने 4.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बेचने के बाद टैक्स छूट का दावा गलत सेक्शन में कर दिया। यह एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन उसी ने उन्हें कोर्ट-कचहरी तक पहुंचा दिया। लेकिन सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार ITAT पटना ने साफ कर दिया कि हक गलती के कारण छिना नहीं जा सकता।