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एक टाइपिंग गलती ने थमा दिया 2.58 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस! पटना की सीमा को जमीन बेचना पड़ा भारी

Long Term Capital Gain Tax: सोचिए, अगर आपने कानून के मुताबिक सब कुछ सही किया हो। जमीन बेची, पैसा घर खरीदने में लगाया और टैक्स छूट लेने के लिए रिटर्न फाइल किया लेकिन सिर्फ एक गलत सेक्शन नंबर लिख देने से करोड़ों का टैक्स नोटिस आ जाए

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 09, 2025 पर 4:40 PM
एक टाइपिंग गलती ने थमा दिया 2.58 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस! पटना की सीमा को जमीन बेचना पड़ा भारी
जमीन बेची, पैसा घर खरीदने में लगाया और टैक्स छूट लेने के लिए रिटर्न फाइल किया लेकिन सिर्फ एक गलत सेक्शन नंबर लिख देने से करोड़ों का टैक्स नोटिस आ जाए?

Long Term Capital Gain Tax: सोचिए, अगर आपने कानून के मुताबिक सब कुछ सही किया हो। जमीन बेची, पैसा घर खरीदने में लगाया और टैक्स छूट लेने के लिए रिटर्न फाइल किया लेकिन सिर्फ एक गलत सेक्शन नंबर लिख देने से करोड़ों का टैक्स नोटिस आ जाए? कुछ ऐसा ही पटना की सीमा के साथ हुआ। सीमा ने 4.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बेचने के बाद टैक्स छूट का दावा गलत सेक्शन में कर दिया। यह एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन उसी ने उन्हें कोर्ट-कचहरी तक पहुंचा दिया। लेकिन सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार ITAT पटना ने साफ कर दिया कि हक गलती के कारण छिना नहीं जा सकता।

मामला कैसे शुरू हुआ?

2016 में सीमा ने पटना दानापुर में अपनी जमीन 4.5 करोड़ रुपये में बेची। इस सेल से उन्हें करीब 2.58 करोड़ रुपये का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) हुआ। कानून के मुताबिक, अगर कोई इस रकम को घर खरीदने में लगाता है तो टैक्स छूट मिलती है। सीमा ने भी 5 नवंबर 2016 को दिल्ली में 2.62 करोड़ रुपये में नया घर खरीद लिया।

अब असली गड़बड़ यहां हुई। ITR फाइल करते समय सीमा ने छूट का दावा Section 54 में किया, जबकि सही सेक्शन Section 54F होना चाहिए था। फर्क ये है कि Section 54 सिर्फ तभी लागू होता है जब आप रिहायशी मकान बेचकर दूसरा घर खरीदें। लेकिन अगर आपने जमीन या दूसरी संपत्ति बेची है और उसका पैसा घर खरीदने में लगाया है, तो मामला Section 54F के तहत आता है। यानी सीमा ने नियम का पालन तो किया था, लेकिन गलत सेक्शन लिख दिया।

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