Get App

Tax Planning: टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस का कैसे उठाएं मैक्सिमम बेनिफिट

टैक्स सेविंग्स के लिए कई तरह के ऑप्शन उपलब्ध है। इनमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 80सी और 80डी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 17, 2022 पर 10:58 AM
Tax Planning: टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस का कैसे उठाएं मैक्सिमम बेनिफिट
अगर आपने सेक्शन 80सी और 80डी का पूरा इस्तेमाल कर लिया है तो आप एनपीएस में इनवेस्ट कर भी टैक्स बचा सकते हैं।

क्या आपने टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट कर लिया है? 31 मार्च तक आप टैक्स सेविंग्स के लिए इनवेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियर ईयर शुरू हो जाएगा। इसलिए एक बार अपने टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट को चेक कर लेना ठीक रहेगा। अगर टैक्स सेविंग्स का कुछ स्कोप बचा है तो उसे 31 मार्च से पहले करना होगा।

टैक्स सेविंग्स के लिए कई तरह के ऑप्शन उपलब्ध है। इनमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 80सी और 80डी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम आपको इन दोनों सेक्शन के साथ ही टैक्स सेविंग्स के दूसरे सेक्शन के बारे में भी विस्तार से बताएंगे।

क्या है सेक्शन 80सी?

इस सेक्शन के तहत आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत लाइफ इंश्योरेंस, बैंक में टैक्स सेविंग्स एफडी, नेशनल पेंशन स्कीम, पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, ईएलएसएस आते हैं। इसके तहत दो और चीजें आती हैं। पहला, दो बच्चों तक की स्कूल या कॉलेज की फीस। दूसरा, होम लोन का प्रिंसिपल का हिस्सा। उपर्युक्त इंस्ट्रूमेंट्स में किसी एक में या एक से ज्यादा में आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें