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7 मार्च तक जमा कर दें TDS, वरना देनी पड़ेगी पेनाल्टी, जानिये किसे जमा करना है जरूरी?

TDS Filing Due Date For FY2024-25: टैक्स कटौती या सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TDS/TCS) जमा करने की अंतिम तिथि पास आ गई है। जिन्हें टैक्स का पेमेंट करना है, वह 7 मार्च 2025 तक इसे जमा कर दें। ताकि, किसी भी तरह की पेनाल्टी से बच सकें। यहां जानें क्या होता है TDS और TCS? ये किसे फाइल करना होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 05, 2025 पर 6:22 PM
7 मार्च तक जमा कर दें TDS, वरना देनी पड़ेगी पेनाल्टी, जानिये किसे जमा करना है जरूरी?
टैक्स कटौती या सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TDS/TCS) जमा करने की अंतिम तिथि पास आ गई है।

TDS Filing Due Date For FY2024-25: टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TDS/TCS) जमा करने की अंतिम तिथि पास आ गई है। जिन्हें टैक्स का पेमेंट करना है, वह 7 मार्च 2025 तक इसे जमा कर दें। ताकि, किसी भी तरह की पेनाल्टी से बच सकें। यहां जानें क्या होता है TDS और TCS? ये किसे फाइल करना होता है।

TDS और TCS क्या है?

टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का मकसद सरकार को लगातार रेवेन्यू दिलवाना है। इसके तहत कुछ तय पेमेंट पर तय दरों के अनुसार टैक्स काटकर सरकार को जमा करना अनिवार्य है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) उन कारोबार पर लागू होता है जो खास वस्तुओं जैसे शराब, स्क्रैप और फॉरेस्ट प्रोडक्ट आदि की सेल करते हैं। सेलर्स इन वस्तुओं की सेल के समय खरीदार से टैक्स वसूलकर सरकार को जमा करता है।

TDS/TCS जमा करने का प्रोसेस

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