सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड और आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक यदि आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपकी वित्तीय क्रियाएं प्रभावित होंगी। पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर वह इनऑपरेटिव हो जाता है, जिसका आपकी वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। न तो आप आयकर रिटर्न फाइल कर पाते हैं, न टैक्स रिफंड्स ले सकते हैं और न ही कई वित्तीय लेनदेन कर पाते हैं।
