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Pan-Aadhaar Linking: सरकार ने बढ़ाई पैन आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख, जानिए कैसे होता हैं आपके वित्तीय कामों पर असर?

Pan Card Inoperative: पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और TDS की अधिक दर से कटौती होगी। इसके अलावा, बैंकिंग, निवेश, और अन्य वित्तीय लेनदेन में भी बाधाएं आएंगी, जिससे आपकी वित्तीय गतिविधियां प्रभावित होंगी।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Nov 22, 2025 पर 5:33 PM
Pan-Aadhaar Linking: सरकार ने बढ़ाई पैन आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख, जानिए कैसे होता हैं आपके वित्तीय कामों पर असर?

सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड और आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक यदि आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपकी वित्तीय क्रियाएं प्रभावित होंगी। पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर वह इनऑपरेटिव हो जाता है, जिसका आपकी वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। न तो आप आयकर रिटर्न फाइल कर पाते हैं, न टैक्स रिफंड्स ले सकते हैं और न ही कई वित्तीय लेनदेन कर पाते हैं।

क्या होता है इनऑपरेटिव पैन?

इनऑपरेटिव पैन पहचान के तौर पर तो वैध रहता है, लेकिन इसकी वित्तीय मान्यता समाप्त हो जाती है। इससे आप आईटीआर फाइलिंग, रिफंड क्लेमिंग और अन्य टैक्स प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। साथ ही, वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना, KYC अपडेट करना, म्यूचुअल फंड में निवेश या क्रेडिट कार्ड अपडेट करना प्रभावित होता है।

बढ़े हुए TDS और टैक्स रिफंड समस्याएं

इनऑपरेटिव पैन होने पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की दरें बढ़ जाती हैं, जिससे आपकी आय पर अधिक टैक्स कटता है। इसके अलावा, पहले से बकाया टैक्स रिफंड भी नहीं मिलता जब तक कि पैन एक्टिवेट न हो जाए।

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