Credit Cards

GST के मोर्चे पर मिल सकती है सौगात, ऑटोमैटिक GST रजिस्ट्रेशन की जल्द होगी शुरुआत : सूत्र

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही ऑटोमैटिक GST रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। 3 दिनों के भीतर GST रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। सूत्रों के मुताबिक 3-5 लाख तक मंथली इनवॉयस जनरेशन पर ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ऑटोमेटेड रिफंड की भी सुविधा शुरू होगी

अपडेटेड Jun 27, 2025 पर 6:35 PM
Story continues below Advertisement
एक्सपोर्ट से जुड़े ब्रोकर, एजेंट्स और बिडिंग पोर्टल को राहत संभव है। इंटरमीडियरीज सर्विस को एक्सपोर्टर का दर्जा देकर GST माफी दी जा सकती है

आने वाले दिनों में कारोबारियों को 3 दिनों के भीतर ऑटोमैटिक GST का रजिस्ट्रेशन और रिफंड मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार आगामी GST काउंसिल की बैठक में एक्सपोर्ट प्रोमोशन के मुद्दे पर कई फैसले ले सकती है। इसमें ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन और रिफंड के अलावा एक्सपोर्ट से जुड़े इंटमीडियरीज़ सर्विस पर 18 फीसदी GST से राहत भी शामिल है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि जल्द ही एक्सपोर्ट कारोबारियों को राहत मिल सकती है। GST के मोर्चे पर कारोबारियों को सौगात मिल सकती है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही ऑटोमैटिक GST रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। 3 दिनों के भीतर GST रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। सूत्रों के मुताबिक 3-5 लाख तक मंथली इनवॉयस जनरेशन पर ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ऑटोमेटेड रिफंड की भी सुविधा शुरू होगी। एक्सपोर्ट से जुड़े ब्रोकर, एजेंट्स और बिडिंग पोर्टल को राहत संभव है। इंटरमीडियरीज सर्विस को एक्सपोर्टर का दर्जा देकर GST माफी दी जा सकती है।

जल्द सस्ता हो सकता है PNG और CNG, PNGRB के बोर्ड ने नए टैरिफ रेगुलेशन को दी मंजूरी


गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक जल्द ही होने वाली है। इसके एजेंडे में जीएसटी स्लैब दरों को तर्कसंगत बनाना और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी से छूट के लिए उपभोक्ताओं के अनुरोध पर निर्णय जैसे मुद्दे शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में 12 फीसदी कर स्लैब को समाप्त कर इसमें शामिल वस्तुओं को अन्य स्लैब में स्थानांतरित किया जा सकता है।  अगर अगर हाल में मीडिया में आई रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो 12 फीसदी जीएसटी स्लैब को खत्म करने पर  “लगभग आम सहमति” बन गई है। बता दें कि यह स्लैब जीएसटी रेवेन्यू में बहुत ही कम योगदान देता है।  12 फीसदी स्लैब के तहत आने वाली वस्तुओं को 5 फीसदी या 18 फीसदी स्लैब में शिफ्ट किया जा सकता है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।