यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश होने के बाद इनकम टैक्स की न्यू रीजीम (New Tax Regime) को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने न्यू रीजीम में कई बड़े बदलाव किए हैं। सरकार न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। इसलिए इसमें टैक्स के कई स्लैब शामिल किए गए हैं। टैक्स रेट को भी ओल्ड टैक्स रीजीम के मुकाबले कम रखा गया है। हालांकि, न्यू टैक्स रीजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले टैक्स-बेनिफिट नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी पुरानी टैक्स रीजीम में रही है। लेकिन, 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में न्यू टैक्स रीजीम में तीन तरह के डिडक्शंस क्लेम करने की इजाजत दी गई है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
