Get App

इनकम टैक्स की न्यू रीजीम में भी क्लेम किए जा सकते हैं ये तीन डिडक्शंस

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश यूनियन बजट में न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रीजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। अब तक सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता था

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 16, 2023 पर 2:47 PM
इनकम टैक्स की न्यू रीजीम में भी क्लेम किए जा सकते हैं ये तीन डिडक्शंस
सरकार न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। इसलिए इसमें टैक्स के कई स्लैब शामिल किए गए हैं। टैक्स रेट को भी ओल्ड टैक्स रीजीम के मुकाबले कम रखा गया है।

यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश होने के बाद इनकम टैक्स की न्यू रीजीम (New Tax Regime) को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने न्यू रीजीम में कई बड़े बदलाव किए हैं। सरकार न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। इसलिए इसमें टैक्स के कई स्लैब शामिल किए गए हैं। टैक्स रेट को भी ओल्ड टैक्स रीजीम के मुकाबले कम रखा गया है। हालांकि, न्यू टैक्स रीजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले टैक्स-बेनिफिट नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी पुरानी टैक्स रीजीम में रही है। लेकिन, 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में न्यू टैक्स रीजीम में तीन तरह के डिडक्शंस क्लेम करने की इजाजत दी गई है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deductions)

न्यू टैक्स रीजीम में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस का फायदा मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग, पेंशन पाने वाले और फैमिली पेंशन पाने वाले लोग न्यू टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि संबंधित फाइनेंशियल ईयर में उनकी कुल इनकम या पेंशन से 50,000 रुपये घटा दिए जाएंगे। इसके लिए टैक्सपेयर्स को किसी तरह का डॉक्युमेंट नहीं देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो एंप्लॉयर टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त खुद स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आपको देगा। फैमिली पेंशन पाने वाले लोगों को 15,000 रुप स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को कहा था कि अब तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलता था। इसे न्यू रीजीम में भी देने का प्रस्ताव है।

यह भी पढ़ें : नए ITR Forms में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और शेयर ट्रेडिंग की जानकारी भी देनी होगी

सब समाचार

+ और भी पढ़ें