Get App

2 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने पर भी मिलेगा क्लेम! 24 घंटे वाली शर्त हुई खत्म, चेक करें डिटेल्स

Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की शर्त नहीं होगी। कई इंश्योरेंस कंपनियां 2 घंटे हॉस्पिटल में एडमिड होने पर भी क्लेम देती हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 09, 2025 पर 4:56 PM
2 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने पर भी मिलेगा क्लेम! 24 घंटे वाली शर्त हुई खत्म, चेक करें डिटेल्स
Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है।

Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की शर्त नहीं होगी। कई इंश्योरेंस कंपनियां 2 घंटे हॉस्पिटल में एडमिड होने पर भी क्लेम देती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनियां इलाज के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की शर्त को जरूरी नहीं मानतीं। नई पॉलिसियों में 2 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन पर भी क्लेम मिल सकता है।

ये बदलाव बदलती मेडिकल टेक्नोलॉजी और तेज इलाज प्रक्रिया को देखते हुए किए गए हैं। पहले जहां मोतियाबिंद ऑपरेशन, कीमोथैरेपी या एंजियोग्राफी के लिए रातभर अस्पताल में रहना जरूरी होता था, अब ये सब कुछ ही घंटों में हो जाता है।

क्या बदला है हेल्थ इंश्योरेंस में?

Policybazaar में हेल्थ इंश्योरेंस हेड सिद्धार्थ सिंघल ने कहा कि अब कई कंपनियां 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भी इंश्योरेंस क्लेम देती है। ये बदलाव इस बात को दिखाता है कि इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल एडवांसमेंट को ध्यान में रखकर पॉलिसी को अपडेट कर रही हैं। इन शॉर्ट-टर्म हॉस्पिटलाइजेशन कवर में कोई अतिरिक्त शर्त या एक्सक्लूजन नहीं होता। यानी छोटा इलाज हो या बड़ा, कवर उतना ही मजबूत रहता है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें