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ट्रैफिक चालान खत्म कराने का शानदार मौका! दिल्ली पुलिस ने 20 दिसंबर से शुरू की स्पेशल कोर्ट

Delhi Police Traffic Chalan: 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में ये स्पेशल ईवनिंग कोर्ट लगना शुरू हो गई हैं और 31 दिसंबर तक ये अदालत लगेंगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हफ्ते के सभी वर्किंग डेज़ में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक स्पेशल कोर्ट चालान को निपटाने का काम करेंगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 21, 2024 पर 7:30 AM
ट्रैफिक चालान खत्म कराने का शानदार मौका! दिल्ली पुलिस ने 20 दिसंबर से शुरू की स्पेशल कोर्ट
ट्रैफिक चालान खत्म कराने का शानदार मौका! दिल्ली पुलिस ने 20 दिसंबर से शुरू की स्पेशल कोर्ट

अब ट्रैफिक चालान खत्म कराने के लिए आपको किसी बड़े जुगाड़ या फिर किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आपका काम आसान कर दिया है। राजधानी की पुलिस ने पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए स्पेशल ईवनिंग कोर्ट लगाने का ऐलान किया है। ये लोक अदालत होंगी, जहां साल 2021 के बाद से पेंडिंग पड़े चालानों का निपटारा किया जाएगा। 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में ये स्पेशल ईवनिंग कोर्ट लगना शुरू हो गई हैं और 31 दिसंबर तक ये अदालत लगेंगी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हफ्ते के सभी वर्किंग डेज़ में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक स्पेशल कोर्ट चालान को निपटाने का काम करेंगी। ये स्पेशल ईवनिंग कोर्ट दिल्ली के सात अदालत परिसर में लगेंगी और वो अदालते हैं:

- द्वारका कोर्ट

- कड़कड़डूमा कोर्ट

- पटियाला हाउस कोर्ट

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