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पत्नी-बच्चों को गिफ्ट पर कैसे लगता है टैक्स? एक्सपर्ट से समझिए नियम

Gifting to wife and son: पत्नी और बच्चों को कैश गिफ्ट करना आसान लगता है, लेकिन टैक्स के नियम इसे जटिल बना सकते हैं। जानिए टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन की सलाह और कैसे सही योजना बनाकर आप टैक्स में बचत कर सकते हैं।

Suneel Kumarअपडेटेड Aug 16, 2025 पर 10:17 PM
पत्नी-बच्चों को गिफ्ट पर कैसे लगता है टैक्स? एक्सपर्ट से समझिए नियम
गिफ्ट के पैसे को निवेश करने से पहले टैक्स नियमों को समझ लेना जरूरी है।

Gifting to wife and son: भारत में परिवार के सदस्यों को गिफ्ट देना आम बात है। अपने बीवी-बच्चों को लोग अक्सर एनिवर्सरी या बर्थडे जैसे खास मौकों पर उपहार देते हैं। हालांकि, गिफ्ट देते समय टैक्स नियमों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे अब वो गिफ्ट अपनी पत्नी या बच्चे को ही दे रहे हों। मुंबई के टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि गिफ्ट की रकम पर टैक्स का आधार इस बात पर निर्भर करता है कि पैसा किसे दिया गया है और उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है।

गिफ्ट टैक्स फ्री, लेकिन सीमाओं के साथ

जैन का कहना है कि आम नियम के तहत अगर किसी व्यक्ति को सालाना 50,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है, तो यह पूरी रकम उसकी इनकम में जोड़कर टैक्स की जाती है। लेकिन पत्नी और बच्चे इस नियम से बाहर हैं।

इसका मतलब है कि आप अपनी पत्नी या बेटे को लाखों रुपये भी गिफ्ट करें, तो वह उनके इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा और उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, गिफ्ट देने वाले पर पहले से मौजूद डोनर-आधारित टैक्स का कोई असर नहीं होता क्योंकि इसे काफी पहले ही खत्म कर दिया गया था।

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