सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन को मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम or UPS) को मंजूरी दी गई और इसी के तहत सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है।
