ITR Filing 2025: अब तक 75 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल, लेकिन रिफंड में हो सकती है देरी; जानें क्या है वजह

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया जोरों पर है। अब तक 75 लाख से अधिक लोग अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। लेकिन, कई टैक्सपेयर्स का रिफंड के लिए इंतजार बढ़ सकता है। जानिए टैक्स विभाग रिफंड जारी करने में देरी क्यों कर रहा और टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए।

अपडेटेड Jul 03, 2025 पर 2:56 PM
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ITR फाइलिंग की शुरुआत मई 2025 के अंत में हुई।

ITR Filing 2025: असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग इस साल मई के अंत से शुरू हुई थी, और अब तक 75 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ITR फाइल कर चुके हैं। इनमें से करीब 71.1 लाख रिटर्न ई-वेरिफाई भी हो चुके हैं। ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की है। हालांकि, वेबसाइट पर पहले जहां यह बताया जाता था कि कितने ITR प्रोसेस हो चुके हैं, अब वह सेक्शन खाली दिख रहा है।

ITR प्रोसेसिंग और रिफंड में देरी क्यों?

टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार इनकम टैक्स विभाग टैक्स रिफंड तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक वह पिछले वर्षों की ITR रिपोर्ट और असेसमेंट ऑर्डर की पूरी तरह समीक्षा न कर ले।


एक तो ITR फाइलिंग प्रक्रिया इस साल लगभग एक महीने की देरी से मई के अंत में शुरू हुई, और अब रिफंड प्रोसेसिंग भी सुस्त गति से हो रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि पुराने रिटर्न और पेंडिंग स्क्रूटनी को पहले क्लियर किया जा रहा है।

पुराने ITR रिव्यू के बाद ही मिलेगा रिफंड

अप्रैल में ही कुछ रिपोर्ट में बताया गया था कि इस साल रिफंड मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन तब शायद लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब जब लाखों लोग ITR फाइल कर चुके हैं और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो सवाल उठने लगे हैं। इस बार की प्रक्रिया उन ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए कठिन हो सकती है, जो हर साल समय पर रिटर्न भरते हैं और जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है।

हालांकि, इनकम टैक्स विभाग की यह नई रणनीति है। इसका मकसद फर्जी रिफंड क्लेम को रोकना है। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन टैक्सपेयर्स की पुराने सालों की स्क्रूटनी पेंडिंग है या असेसमेंट बंद नहीं हुआ है, उनके रिफंड पर फिलहाल रोक लगाई जाए।

अब तक क्या अपडेट है?

  • ITR फाइलिंग की शुरुआत मई 2025 के अंत में हुई।
  • अब तक 75 लाख से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं।
  • इनमें से 71.1 लाख से ज्यादा ई-वेरिफाई हो चुके।
  • विभाग की वेबसाइट से प्रोसेसिंग डेटा हटा दिया गया है।
  • रिफंड तभी जारी होंगे जब पिछले वर्षों के टैक्स रिकॉर्ड की जांच पूरी होगी।

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

एक्सपर्ट का सुझाव है कि टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही ढंग से रिटर्न फाइल किया है और सभी जानकारियां सही भरी हैं, तो रिफंड जरूर मिलेगा, भले ही उसमें थोड़ी देरी हो।

टैक्सपेयर्स को ITR प्रोसेसिंग का स्टेटस समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए। साथ ही अगर पहले के वर्षों में किसी असेसमेंट या नोटिस की सूचना मिली थी, तो उसका स्टेटस भी जरूर देखें।

गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने पिछले महीने ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, यानी नॉन-ऑडिट कैटेगरी वाले टैक्सपेयर्स को अब 46 दिन अतिरिक्त मिल गए हैं।

यह भी पढ़ें : ITR Refund: रिटर्न भरने के बाद कितने दिन में मिलता है रिफंड, देरी पर क्या हैं आपके कानूनी अधिकार?

Suneel Kumar

Suneel Kumar

First Published: Jul 03, 2025 2:56 PM

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