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पत्नी ने छिपाई अपनी ₹1 लाख महीने की सैलरी, हाईकोर्ट ने घटाया मेंटेनेंस अमाउंट, जानिये पूरा मामला

हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा कि अगर पत्नी अपनी इनकम छिपाती है, तो उसे पूरा मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दिया जाएगा। यह मामला उस समय सामने आया जब एक पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 08, 2025 पर 11:25 AM
पत्नी ने छिपाई अपनी ₹1 लाख महीने की सैलरी, हाईकोर्ट ने घटाया मेंटेनेंस अमाउंट, जानिये पूरा मामला
हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा कि अगर पत्नी अपनी इनकम छिपाती है, तो उसे पूरा मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा कि अगर पत्नी अपनी इनकम छिपाती है, तो उसे पूरा मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दिया जाएगा। यह मामला उस समय सामने आया जब एक पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। फैमिली कोर्ट ने पति को पत्नी और बच्चे के लिए 15,000 रुपये मंथली भरण-पोषण देने का आदेश दिया था।

मामला क्या था?

यह केस I.A.No.1 of 2022 से जुड़ा है। पति ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि उसकी पत्नी ने अपनी असली इनकम कोर्ट से छिपाई है। पति के वकील एपी लोगनाथन ने अदालत को बताया कि पत्नी कॉग्निजेंट (Cognizant) कंपनी में जुलाई 2018 से काम कर रही है और दिसंबर 2022 की सैलरी स्लिप के अनुसार उसकी मासिक ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपये से अधिक है, जबकि नेट सैलरी 87,876 रुपये थी।

कोर्ट में क्या कहा गया?

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