हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा कि अगर पत्नी अपनी इनकम छिपाती है, तो उसे पूरा मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दिया जाएगा। यह मामला उस समय सामने आया जब एक पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। फैमिली कोर्ट ने पति को पत्नी और बच्चे के लिए 15,000 रुपये मंथली भरण-पोषण देने का आदेश दिया था।
