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ITR filing 2025: ₹60000 की टैक्स छूट मिलेगी या नहीं? आखिर क्यों उलझन में हैं टैक्सपेयर्स

ITR filing 2025: न्यू टैक्स रीजीम के तहत इनकम टैक्स फाइल करने पर ₹60,000 की छूट मिलेगी या नहीं? सेक्शन 87A को लेकर फैली उलझन ने कई टैक्सपेयर्स को कन्फ्यूज कर दिया है। जानिए क्या है इसकी वजह।

Suneel Kumarअपडेटेड Jul 31, 2025 पर 5:47 PM
ITR filing 2025: ₹60000 की टैक्स छूट मिलेगी या नहीं? आखिर क्यों उलझन में हैं टैक्सपेयर्स
इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत टैक्सपेयर्स को एक निश्चित सीमा तक आय होने पर टैक्स छूट मिलती है।

ITR filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन जोरों पर है। हालांकि, इस बार टैक्सपेयर्स को फॉर्म, नियम और कटौती से जुड़ी कई जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है।सबसे ज्यादा उलझन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A (Section 87A) के तहत मिलने वाली छूट को लेकर देखा जा रहा है।

कहां हो रही है गड़बड़ी?

सरकार ने बजट 2025 में नई टैक्स रीजीम को आकर्षक बनाने के लिए सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया है। हालांकि, यह नियम वित्त वर्ष 2025-26 (आय वर्ष 2026-27) से लागू होगा। इसके बावजूद कई टैक्सपेयर्स मौजूदा रिटर्न (AY 2025-26) में ही इस छूट के दावे को लेकर भ्रम में हैं।

सेक्शन 87A क्या है?

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