EPFO: लंबे समय से निष्क्रिय पड़े छोटे ईपीएफ अकाउंट को लेकर सरकार ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। जिन अकाउंट में 1,000 रुपये तक का अमाउंट जमा है और तीन साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, वह पैसा अब सीधे खाताधारकों को वापस मिलेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसे छह लाख से ज्यादा निष्क्रिय अकाउंट की पहचान की है और पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सबसे अच्छी बात यह है कि खाताधारकों को पैसे वापस पाने के लिए कोई आवेदन, डॉक्यूमेंट या पेपर जमा करने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय के अनुसार यह रकम सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये पूरा प्रोसेस अपने आप होगा।
हालांकि यह सुविधा केवल उन अकाउंट के लिए है जिनमें अधिकतम 1,000 रुपये तक का बैलेंस है। जिन अकाउंट में इससे ज्यादा रकम है, उन्हें इस पहल के तहत अपने आप रिफंड नहीं मिलेगा।
ईपीएफ खाता तब निष्क्रिय माना जाता है जब लगातार तीन साल तक उसमें कोई अंशदान या लेनदेन नहीं होता। हालांकि नियमों के अनुसार ऐसे अकाउंट में ब्याज मिलता रहता है।
खाताधारक अपने खाते की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें और ‘व्यू पासबुक’ में योगदान की जानकारी देखें। UMANG ऐप के जरिए भी खाते का स्टेटस आसानी से चेक किया जा सकता है।