Prithvi Shaw-Sapna Gill Case: मुंबई की एक अदालत ने कथित छेड़छाड़ के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल की याचिका का जवाब देने में नाकाम रहने को लेकर क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। गिल ने अप्रैल 2024 में डिंडोशी सत्र न्यायालय में एक फौजदारी समीक्षा अर्जी दायर की थी, जिसमें एक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेश में पुलिस को 2022 में अंधेरी के एक पब में कथित रूप से छेड़छाड़ करने के लिए पृथ्वी शॉ के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।