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Bajinder Singh Rape Case: रेप मामले में विवादित पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, 1 अप्रैल को सजा का होगा ऐलान, जानें पूरा मामला

Pastor Bajinder Singh Rape Case: यह मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। विवादित पादरी बजिंदर सिंह को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय अरेस्ट किया गया था। 28 फरवरी को 22 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर 42 वर्षीय पादरी पर यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Mar 28, 2025 पर 4:10 PM
Bajinder Singh Rape Case: रेप मामले में विवादित पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, 1 अप्रैल को सजा का होगा ऐलान, जानें पूरा मामला
Bajinder Singh Rape Case: मोहाली कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को यौन उत्पीड़न मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया

Bajinder Singh Rape Case: पंजाब में साल 2018 में एक युवती से यौन उत्पीड़न के मामले में स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक एवं विवादित पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट अब 1 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगा। मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने जीरकपुर यौन उत्पीड़न और रेप मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। हालांकि, अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के आभाव में बरी कर दिया।

यह मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय अरेस्ट किया गया था। 28 फरवरी को 22 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर 42 वर्षीय पादरी पर यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

सिंह शुक्रवार को छह अन्य आरोपियों के साथ अदालत में पेश हुए। हालांकि, सबूतों के अभाव में पांच सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया। जीरकपुर पुलिस ने चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले बजिंदर सिंह के खिलाफ पीड़िता की शिकायत के आधार पर छह अन्य लोगों के साथ FIR दर्ज की थी। अन्य आरोपियों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ ​​पहलवान शामिल थे।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 354 (शील भंग), 294 (अश्लील कृत्य), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 148 (दंगा) और 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत मामला दर्ज किया है।

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