एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) को 5 साल पहले की गई गलती का अब हर्जाना देना होगा। उपभोक्ता आयोग ने एक वरिष्ठ नागरिक को गलत टिकट जारी करने के मामले में स्पाइसजेट को 25,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है। साथ ही मुकदमे की लागत के तौर पर 5,000 रुपये देने का निर्देश है। स्पाइसजेट से यह गलती साल 2020 में हुई थी। कंपनी ने संबंधित यात्री की जर्नी को रीरूट करते वक्त उसे गलत टिकट जारी किए। उपभोक्ता आयोग का कहना है कि इससे यात्री को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।