Get App

SpiceJet को महंगी पड़ी 5 साल पुरानी गलती, अब देना होगा ₹30000 का मुआवजा

यात्री ने SpiceJet की सर्विस में खामी और अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने मानसिक परेशानी के लिए 2 लाख रुपये और मुकदमे की लागत के तौर पर 25,000 रुपये के मुआवजे के साथ 14,577 रुपये के फ्लाइट टिकट अमाउंट के रिफंड की मांग की थी

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Jun 22, 2025 पर 4:34 PM
SpiceJet को महंगी पड़ी 5 साल पुरानी गलती, अब देना होगा ₹30000 का मुआवजा
शिकायतकर्ता वरिष्ठ नागरिक मुंबई के घाटकोपर इलाके के रहने वाले हैं।

एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) को 5 साल पहले की गई गलती का अब हर्जाना देना होगा। उपभोक्ता आयोग ने एक वरिष्ठ नागरिक को गलत टिकट जारी करने के मामले में स्पाइसजेट को 25,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है। साथ ही मुकदमे की लागत के तौर पर 5,000 रुपये देने का निर्देश है। स्पाइसजेट से यह गलती साल 2020 में हुई थी। कंपनी ने संबंधित यात्री की जर्नी को रीरूट करते वक्त उसे गलत टिकट जारी किए। उपभोक्ता आयोग का कहना है कि इससे यात्री को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मुंबई (उपनगर) ने इस बारे में 17 जून को ऑर्डर पास किया है। इसमें यात्री के मानसिक उत्पीड़न के लिए स्पाइसजेट की सर्विस में खामी और लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया है। शिकायतकर्ता वरिष्ठ नागरिक मुंबई के घाटकोपर इलाके के रहने वाले हैं।

5 साल पहले कहां जा रहा था यात्री और कैसे हुई गलती

शिकायतकर्ता ने 5 दिसंबर, 2020 के लिए मुंबई से दरभंगा जाने और दो दिन बाद वापस आने के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट टिकट बुक की थी। शिकायतकर्ता मुंबई से दरभंगा तो पहुंच गया, लेकिन खराब मौसम के चलते उसकी रिटर्न फ्लाइट कैंसिल हो गई। यात्री को 8 दिसंबर, 2020 को मुंबई में PhD का ऑनलाइन एग्जाम देना था, इसलिए उन्होंने स्पाइसजेट से वैकल्पिक व्यवस्था का अनुरोध किया।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें