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Budget 2025-26: नई रीजीम में 15 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट, क्या सच में ऐसा होने जा रहा है?

अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत नई रीजीम में 25,000 रुपये का रिबेट देती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 17, 2025 पर 11:13 AM
Budget 2025-26: नई रीजीम में 15 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट, क्या सच में ऐसा होने जा रहा है?
पुरानी टैक्स रीजीम में टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। इससे ज्यादा इनकम पर टैक्स लगता है।

सरकार यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स में कमी करेगी। इस बात की काफी संभावना है। इससे टैक्सपेयर्स बजट को लेकर काफी उत्साहित हैं। इकोनॉमिस्ट्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने के उपाय करने की सलाह दी है। इनकम टैक्स में कमी से कंजम्प्शन बढ़ सकता है। सवाल है कि सरकार इनकम टैक्स में कितनी राहत देने जा रही है? कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सालाना 15-20 लाख रुपये तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए सरकार टैक्स घटा सकती है।

टैक्स घटाने से पहले सरकार उसके असर का कैलकुलेशन करती है

यह भी चर्चा है कि सालाना 15 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट मिल सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी संभावना नहीं के बराबर है। सरकार को इनकम टैक्स में छूट का ऐलान करने से पहले अपने राजस्व पर उसके पड़ने वाले असर का कैलकुलेशन करना होता है। सरकार के रेवेन्यू में पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंप्लायंस बढ़ने का फायदा सरकार को मिला है।

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