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Budget 2025: बजट में सेक्शन 80C की लिमिट बढ़कर होगी 2.50 लाख रुपये! सरकार बजट में करेगी ऐलान?

Budget 2025: जैसे-जैसे बजट 2025-26 का दिन नजदीक आ रहा है, टैक्सपेयर्स और निवेशकों को इनकम टैक्स प्रावधानों में बदलाव की उम्मीद है। इस बार टैक्सपेयर्स की मांग प्रमुख मांग सेक्शन 80C के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने की है। जो 2014 से ₹1.5 लाख रुपये पर बनी है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस लिमिट को बढ़ाने से न सिर्फ टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 12, 2025 पर 6:30 AM
Budget 2025: बजट में सेक्शन 80C की लिमिट बढ़कर होगी 2.50 लाख रुपये! सरकार बजट में करेगी ऐलान?
Budget 2025: जैसे-जैसे बजट 2025-26 का दिन नजदीक आ रहा है, टैक्सपेयर्स और निवेशकों को इनकम टैक्स प्रावधानों में बदलाव की उम्मीद है।

Budget 2025: जैसे-जैसे बजट 2025-26 का दिन नजदीक आ रहा है, टैक्सपेयर्स और निवेशकों को इनकम टैक्स प्रावधानों में बदलाव की उम्मीद है। इस बार टैक्सपेयर्स की मांग प्रमुख मांग सेक्शन 80C के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने की है। जो 2014 से ₹1.5 लाख रुपये पर बनी है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस लिमिट को बढ़ाने से न सिर्फ टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, बल्कि वे अधिक सेविंग और फाइनेंशियर प्लानिंग भी कर सकेंगे।

क्या है सेक्शन 80C?

सेक्शन 80C इनकम टैक्स अधिनियम 1961 का एक प्रावधान है, जो टैक्सपेयर्स को कुछ निवेशों और खर्चों पर कटौती का लाभ देता है। इसके तहत टैक्सपेयर्स को ₹1.5 लाख तक की सालाना कटौती का फायदा मिलता है, जिससे उनकी टैक्स योग्य आय घट जाती है।

यह कटौती केवल पर्सनल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को उपलब्ध है।

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