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Union Budget 2026: निर्मला सीतारमण के 9वें यूनियन बजट से टैक्सपेयर्स को क्या-क्या उम्मीदें हैं?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स के लिहाज से यह साल खास है। दशकों से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का वजूद खत्म होने जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 इसकी जगह लेने जा रहा है। नया एक्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 03, 2026 पर 8:45 PM
Union Budget 2026: निर्मला सीतारमण के 9वें यूनियन बजट से टैक्सपेयर्स को क्या-क्या उम्मीदें हैं?
सरकार का फोकस टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर रहा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को यूनियन बजट पेश कर सकती हैं। पिछले यूनियन बजट में उन्होंने इनकम टैक्स में बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया था। उन्होंने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी थी। इससे टैक्सपेयर्स की उम्मीदें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से बढ़ गई हैं।

1 अप्रैल से लागू होगा इनकम टैक्स एक्ट, 2025

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स के लिहाज से यह साल खास है। दशकों से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का वजूद खत्म होने जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 इसकी जगह लेने जा रहा है। नया एक्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा। सरकार साफ कर चुकी है कि इनकम टैक्स के नए एक्ट में टैक्स के नियमों में बुनियादी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का फोकस टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर रहा है।

नए इनकम टैक्स एक्ट से टैक्सपेयर्स को होंगे ये फायदें

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