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Budget 2025: ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टैक्स के नियमों में होंगे बदलाव

सरकार सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए टैक्स के नियमों को आसान बनाना चाहती है। इसके लिए यूनियन बजट 2025 में वह इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर सकती है। सरकार सेक्शन 44 के तहत प्रिज्मटिव टैक्सेशन स्कीम पेश कर सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 27, 2024 पर 5:55 PM
Budget 2025: ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टैक्स के नियमों में होंगे बदलाव
इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव फाइनेंस बिल 2025 में शामिल किया जा सकती है।

सरकार सेमीकंडक्टर बनाने वाली विदेशी कंपनियों को देश में उत्पादन के लिए अट्रैक्ट करना चाहती है। इसके लिए यूनियन बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकार सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए टैक्स के नियमों को आसान बनाना चाहती है। इसके लिए यूनियन बजट 2025 में वह इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर सकती है। सरकार सेक्शन 44 के तहत प्रिज्मटिव टैक्सेशन स्कीम पेश कर सकती है। इससे सेमीकंडक्टर बनाने वाली ग्लोबल कंपनियों के लिए इंडिया में निवेश करने का आकर्षण बढ़ जाएगा। सरकार के एक सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी।

सरकार इंडस्ट्री की राय लेगी

सरकार के सीनियर अफसर ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर (Semiconductor Companies) कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन का स्टडी करेगी। इसके बाद इंडस्ट्री की राय ली जाएगी। उन्होंने कहा, "अभी कंपनियां सिर्फ टर्नओवर पर टैक्स दे रही हैं। एसेसिंग अफसरों को इसकी और जांच करने की जरूरत नहीं है। इससे विदेश कंपनियों के लिए निवेश करना आसान हो जाता है। "

कई इंडस्ट्री के लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम है

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