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Budget 2025: जानिए सीतारमण के इनकम टैक्स घटाने पर आपको होगा कितना फायदा

अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख रुपये से ज्यादा और 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। हालांकि, सरकार सेक्शन 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर स्पेशल छूट देती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 06, 2025 पर 1:34 PM
Budget 2025: जानिए सीतारमण के इनकम टैक्स घटाने पर आपको होगा कितना फायदा
वित्तमंत्री 1 फरवरी, 2025 को ज्यादा टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों के लिए रियायत का ऐलान कर सकती हैं।

यूनियन बजट 2025 को लेकर इनकम टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार यूनियन बजट में उन्हें टैक्स से राहत देगी। इस बारे में मीडिया में कुछ खबरें आने के बाद उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अभी इनकम टैक्स की दो रीजीम हैं। सरकार ने 2020 में नई रीजीम पेश की थी। तब से इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए दोनों विकल्पों में से किसी एक को सेलेक्ट करने की इजाजत है। इनकम टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी यह जानने में है कि 1 फरवरी को इनकम टैक्स में उन्हें कितनी राहत मिलेगी।

नई रीजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं

अभी इनकम टैक्स (Income Tax) की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख रुपये से ज्यादा और 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। हालांकि, सरकार सेक्शन 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर स्पेशल छूट देती है, जिससे ऐसे टैक्सपेयर्स की टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। सात लाख रुपये से ज्यादा और 10,000 रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। 12 लाख रुपये से ज्यादा और 15 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

ओल्ड रीजीम में 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स से छूट

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