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Budget 2025: सीतारमण के इन 4 ऐलान से घर खरीदना हो जाएगा आसान, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लगेंगे पंख

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी होम लोन पर टैक्स बेनेफिट देना चाहिए। अभी इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में होम लोन पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। डिडक्शन की लिमिट भी लंबे समय तक नहीं बढ़ाई गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 06, 2025 पर 10:08 AM
Budget 2025: सीतारमण के इन 4 ऐलान से घर खरीदना हो जाएगा आसान, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लगेंगे पंख
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है

यूनियन बजट 2025 से होम लोन बायर्स को काफी उम्मीदें हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि वह होम लोन पर टैक्स बेनेफिट बढ़ाएंगी। लंबे समय से होम लोन के टैक्स बेनेफिट के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा।

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स की नई रीजीम (Income Tax New Regime) में भी होम लोन पर टैक्स बेनेफिट (Home Loan Tax Benefit) देना चाहिए। अभी इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में होम लोन पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी (Section 24B) के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। दोनों लिमिट लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है।

टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जाए

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि घर खरीदने की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। खासकर कोविड के बाद घरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में होम लोन पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में होम लोन पर दो सेक्शन में डिडक्शन की इजाजत है। सेक्शन 24बी के तहत एक वित्त वर्ष में होम लोन के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

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