अगर किसी टैक्सपेयर की इनकम में कैपिटल गेंस या लॉटरी से इनकम शामिल है तो 12 लाख तक की इनकम होने पर भी उसे टैक्स चुकाना होगा। इसकी वजह यह है कि सेक्शन 87ए के तहत रिबेट स्पेशल रेट वाली इनकम पर लागू नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, लॉटरी से हुई इनकम स्पेशल रेट वाली इनकम मानी जाती हैं।