कई सीनियर सिटीजंस को पेंशन से इनकम होती है। कुछ सीनियर सिटीजंस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से इनकम होती है। सवाल है कि क्या सीनियर सिटीजन के लिए एडवान्स टैक्स चुकाना जरूरी अगर उसकी इनकम में सिर्फ पेंशन, बैंक इंटरेस्ट, इक्विटी और एलटीसीजी/एसटीसीजी शामिल हैं और उसे एफएंडओ या इंट्राडे गेंस जैसी कोई बिजनेस इनकम नहीं है? अगर मुझे वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में से प्रत्येक में 1 लाख रुपये एलटीसीजी/एसटीसीजी और अंतिम तिमाही में 2 लाख रुपये लॉस हुआ है तो मेरे एडवान्स टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशूहर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
