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Income Tax: क्या सीनियर सिटीजंस के लिए एडवान्स टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है?

Income Tax Senior Citizen: अगर टीडीएस/टीसीएस घटाने के बाद किसी टैक्सपेयर की नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उसे एडवान्स टैक्स का पेमेंट करना होगा। एडवान्स टैक्स का पेमेंट चार किस्तों में होता है। पहली किस्त का पेमेंट 15 जनवरी, दूसरी का 15 सितंबर, तीसरी का 15 दिसंबर और चौथी का 15 मार्च तक करना जरूरी है

Your Money Deskअपडेटेड Nov 24, 2025 पर 5:00 PM
Income Tax: क्या सीनियर सिटीजंस के लिए एडवान्स टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है?
60 साल या इससे ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर (सीनियर सिटीजन) को एडवान्स टैक्स चुकाने से छूट हासिल है।

कई सीनियर सिटीजंस को पेंशन से इनकम होती है। कुछ सीनियर सिटीजंस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से इनकम होती है। सवाल है कि क्या सीनियर सिटीजन के लिए एडवान्स टैक्स चुकाना जरूरी अगर उसकी इनकम में सिर्फ पेंशन, बैंक इंटरेस्ट, इक्विटी और एलटीसीजी/एसटीसीजी शामिल हैं और उसे एफएंडओ या इंट्राडे गेंस जैसी कोई बिजनेस इनकम नहीं है? अगर मुझे वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में से प्रत्येक में 1 लाख रुपये एलटीसीजी/एसटीसीजी और अंतिम तिमाही में 2 लाख रुपये लॉस हुआ है तो मेरे एडवान्स टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशूहर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

एडवान्स टैक्स पेमेंट के नियम

जैन ने कहा अगर टीडीएस/टीसीएस घटाने के बाद किसी टैक्सपेयर की नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उसे एडवान्स टैक्स का पेमेंट करना होगा। Income Tax के नियम के मुताबिक,  एडवान्स टैक्स का पेमेंट चार किस्तों में होता है। पहली किस्त का पेमेंट 15 जनवरी, दूसरी का 15 सितंबर, तीसरी का 15 दिसंबर और चौथी का 15 मार्च तक करना जरूरी है। हालांकि, 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर (सीनियर सिटीजन) को एडवान्स टैक्स चुकाने से छूट हासिल है। लेकिन, शर्त यह है कि उसे 'बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेंस'के तहत कोई टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए।

सीनियर सिटीजंस को राहत

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