वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को उन लोगों को बड़ी राहत दी हैं, जिनके पास दो घर हैं। उन्होंने अब दूसरे घर के मामले में भी टैक्सपेयर को बड़ी राहत दे दी है। पहले सिर्फ एक घर पर टैक्स से राहत मिलती थी। इसका मतलब है कि एक घर को टैक्स से एग्जेम्प्शन हासिल था। दूसरे घर पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगता था। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।