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Union Budget 2025: सरकार से 15 साल की जगह 12 साल में कम्यूटेड पेंशन बहाल करने की मांग, जानिए क्या है मामला

पेंशन के कम्यूटेशन की सुविधा केंद्रीय सरकारी एंप्लॉयीज को मिलती है। राज्य सरकारें भी अपने एंप्लॉयीज को यह सुविधा देती हैं। इसमें रिटायरमेंट पर एंप्लॉयी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेता है। बाकी पैसे से उसे हर महीने पेंशन मिलती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 21, 2025 पर 5:41 PM
Union Budget 2025: सरकार से 15 साल की जगह 12 साल में कम्यूटेड पेंशन बहाल करने की मांग, जानिए क्या है मामला
एंप्लॉयीज यूनियंस लंबे समय से पेंशन कम्यूटेशन से जु़ड़े नियमों में बदलाव करने की मांग कर रही हैं।

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज ने सरकार के कम्यूटेड पेंशन 15 साल की जगह 12 साल में बहाल करने की मांग की है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसीजेएसएम) ने इस बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी मांग के बारे मं बताया है। काउंसिल का कहना है कि कई राज्य सरकारों ने 12 साल के बाद ही पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार को भी कम्यूटेशन की तारीख से 12 साल बाद कम्यूटेड पेंशन को बहाल कर देना चाहिए।

15 की जगह 12 साल में कम्यूटेड पेंशन बहाल करने की मांग

एंप्लॉयीज यूनियंस लंबे समय से पेंशन कम्यूटेशन (Pension Commutation) से जु़ड़े नियमों में बदलाव करने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि पेंशन कम्यूटेशन के नियम 38 साल पहले बनाए गए थे। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी कम्यूटेड पेंशन को 15 साल की जगह 12 साल में बहाल कर देने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1986 में दिए अपने एक फैसले में इस मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि कम्यूटेशन से जुड़े नियम काफी पुराने हैं, जिससे इन पर विचार होना चाहिए।

सरकारी एंप्लॉयीज को मिलती है यह सुविधा

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