एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का मसला काफी समय से सुर्खियों में रहा है। 23 जुलाई, 2024 को सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। अनलिस्टेंड फाइनेंशियल एसेट्स के होल्डिंग पीरियड को 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया गया था। लेकिन, सरकार ने प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) पर इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म कर दिया था। इससे प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर लगने वाला टैक्स बढ़ गया है। सवाल है कि क्या सरकार बजट 2025 में इंडेक्सेशन बेनेफिट फिर से शुरू करने का ऐलान करेगी?
