सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दो विधेयक पेश किए। ये विधेयक GST कंपंजेशन सेस खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स का कुल भार समान बनाए रखने के लिए हैं। इनके जरिए GST कंपंजेशन सेस की जगह नया सेस लगाया जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 के तहत सिगरेट सहित विभिन्न तंबाकू प्रोडक्ट्स पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। यह तंबाकू पर GST कंपंजेशन सेस की जगह लेगा। ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ पान मसाला पर लगाए जाने वाले कंपंजेशन सेस की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर सेस लगाया जाएगा, जिनके जरिए पान मसाला जैसी चीजों को बनाया जाता है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28 प्रतिशत GST लागू है। साथ ही अलग-अलग दरों पर कंपंजेशन सेस भी वसूला जाता है।