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NEET PG Counselling 2025 Round1: काउंसलिंग का कार्यक्रम हुआ जारी, पहले राउंड का पंजीकरण शुरू

NEET PG Counselling 2025 Round1: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी 2025 के पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए काउंसलिंग की अहम तारीखें

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 17, 2025 पर 6:55 PM
NEET PG Counselling 2025 Round1: काउंसलिंग का कार्यक्रम हुआ जारी, पहले राउंड का पंजीकरण शुरू
नीट पीजी परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

NEET PG Counselling 2025 Round1: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एक्जाम (NEET) पोस्टग्रैजुएट (PG) 2025 के पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। नीट पीजी परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार काउंसलिंग राउंड में भाग लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा की 50% सीटों के लिए आयोजित की जाती है। पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को नीट पीजी रोल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना होगा। नीट पीजी काउंसलिंग 2025 के पहले चरण का पंजीकरण लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव है।

इसके अलावा, एमसीसी ने काउंसलिंग के लिए नीट पीजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 जारी किया है, लेकिन नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025 अभी जारी नहीं हुआ है। बुलेटिन के मुताबिक नीट पीजी काउंसलिंग चार राउंड में होगी। चौथा राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस-फिलिंग और चॉइस-लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा, रिपोर्टिंग और अपग्रेडेशन शामिल होंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने हाल ही में अनुचित साधनों के चलते 22 नीट पीजी रिजल्ट कैंसिल कर दिए। 13 कैंडिडेट्स को चीटिंग और मैलप्रैक्टिस में शामिल होने के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया गया है।

आरक्षण नीति

अखिल भारतीय कोटे के लिए नीट-पीजी काउंसलिंग के लिए सरकार की आरक्षण नीति इस तरह है:

अनुसूचित जाति- 15%

अनुसूचित जनजाति- 7.5%

अन्य पिछड़ा वर्ग- (गैर-क्रीमी लेयर) केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची के अनुसार- 27%

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