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Liquor Ban in West Bengal: पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले शराब की सभी दुकानें बंद, इतने दिन तक लागू रहेगा 'ड्राई डे'

Liquor Ban in West Bengal Election 2026: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के मकसद से 9 दिनों के लिए शराब की खुदरा बिक्री बंद कर दी है। यह प्रतिबंध 29 अप्रैल तक लागू रहेगा। हालांकि, 24 अप्रैल को शराब बेचने की अनुमति होगी। आम तौर पर किसी चुनावी राज्य में वोटिंग से 48 घंटे पहले संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री बंद की जाती है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 21, 2026 पर 10:34 AM
Liquor Ban in West Bengal: पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले शराब की सभी दुकानें बंद, इतने दिन तक लागू रहेगा 'ड्राई डे'
West Bengal Election 2026: बंगाल में आज यानी 21 से लेकर 29 तारीख तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आज यानी 21 अप्रैल से 29 तारीख तक शराब की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं, इसलिए यह बैन पहले ही लगा दिया गया है। जिन इलाकों में गुरुवार 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहां शराब की बिक्री रोक दी गई है। राजधानी कोलकाता और आस-पास के जिलों उत्तर और दक्षिण 24 परगना में 20 अप्रैल से शराब पर प्रतिबंध लागू हो गया है।

अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के मकसद से 9 दिनों के लिए शराब की खुदरा बिक्री बंद कर दी है। यह प्रतिबंध 29 अप्रैल तक लागू रहेगा। हालांकि, 24 अप्रैल को शराब बेचने की अनुमति होगी। आम तौर पर किसी चुनावी राज्य में वोटिंग से 48 घंटे पहले संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री बंद की जाती है।

बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान होना है। इसके अनुसार 21 अप्रैल से शराब पर पाबंदी लागू होनी थी। लेकिन चुनाव आयोग ने सोमवार (20 अप्रैल) से ही शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है।

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