Get App

Ahmedabad Serial Blast Case: गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

Ahmedabad Serial Blast Case: गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा और 11 दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Jul 07, 2026 पर 1:33 PM
Ahmedabad Serial Blast Case: गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों की सजा बरकरार

Ahmedabad Serial Blast Case: गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा और 11 दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। ये सभी आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) से जुड़े बताए गए थे, जिन्हें 2022 में स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था।

वहीं, इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए.वाई. कोगजे और समीर दवे की डिवीजन बेंच ने की। जिसमें 2022 के स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषियों की सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया और कोर्ट के पूराने फैसले को बरकरार रखा गया।

बता दें कि यह मामला 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़ा है, जब 70 मिनट के अंदर शहर के अलग-अलग हिस्सों में 21 धमाके हुए थे। इन हमलों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं, धमाके के पीड़ितों का इलाज कर रहे कई अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था।

फरवरी 2022 में एक स्पेशल कोर्ट ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (सबसे दुर्लभ और गंभीर मामलों) की श्रेणी में मानते हुए 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में दोषियों ने इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें