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Brij Bhushan Case Verdict: यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, महिला पहलवानों ने लगाए थे गंभीर आरोप

Brij Bhushan Sharan Singh Case Verdict: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार तीन अगस्त को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में बरी कर दिया। महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए थे

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Aug 03, 2026 पर 11:15 AM
Brij Bhushan Case Verdict: यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, महिला पहलवानों ने लगाए थे गंभीर आरोप
Brij Bhushan Case Verdict: यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया है

Brij Bhushan Case Verdict: महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया।

बरी होने के तुरंत बाद 69 वर्षीय बीजेपी नेता ने कहा कि जिस दिन मुझ पर आरोप लगा था, मैंने कहा था कि अगर आरोप साबित हो गया तो मैं खुशी-खुशी फांसी लगा लूंगा। पूर्व सांसद ने कहा कि आज कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है और सम्मानजनक रूप से बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। जो हुआ, सो हुआ।

राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह ऑर्डर पास किया। 'बार एंड बेंच' के मुताबिक, इस केस में को-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया है। यह केस छह महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ लगाए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से जुड़ा है। उनकी शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने MP के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट

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