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Chanda Kochhar: लोन के बदले घूस मामले में ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर दोषी, जानिए क्या है पूरा मामला

चंदा कोचर पर लगे घूस के आरोप में एक ट्राइब्यूनल ने 3 जुलाई को फैसला दिया। इसमें यह कहा गया है कि जांच के आधार पर यह स्थापित होता है कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी को 300 करोड़ रुपये का लोन देने के लिए 64 करोड़ रुपये की घूस ली थीं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 22, 2025 पर 10:06 AM
Chanda Kochhar: लोन के बदले घूस मामले में ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर दोषी, जानिए क्या है पूरा मामला
ED की जांच में यह भी पाया गया कि घूस के 64 करोड़ रुपये का पेमेंट लोन के 300 करोड़ रुपये डिस्बर्स होने के सिर्फ एक दिन बाद हो गया।

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर को लोन के बदले घूस मामले में दोषी पाया गया है। एक अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उन्हें मामले में दोषी करार दिया है। ट्राइब्यूनल ने 3 जुलाई को इस मामले में ऑर्डर दिया। कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी को 300 करोड़ रुपये का लोन देने के लिए 64 करोड़ रुपये की घूस ली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर दी है।

चंदा कोचर पर लगे आरोपों की जांच

ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में कहा गया है कि अपीलकर्ता (ईडी ) की तरफ से पेश किए गए इतिहास की पुष्टि सबूतों से हुई है। ये सबूत सेक्शन 50 के तहत दिए गए स्टेटमेंट से मैच करते हैं, जो पीएमएलए एक्ट के तहत स्वीकार्य हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। इस मामले की जांच में पाया गया कि घूस के पैसे को पहुंचाने के लिए वीडियोकॉन समूह की कंपनी SEPL और NuPower Renewables (NRPL) का इस्तेमाल किया गया। एनआरपीएल पर दीपक कोचर का कंट्रोल था, जो Chanda Kochhar के पति हैं।

लोन के डिस्बर्समेंट के एक दिन बाद घूस का पेमेंट हो गया

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