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Gold Smuggling Case: एक्ट्रेस रान्या राव पर बड़ी कार्रवाई, DRI ने लगाया 102 करोड़ रुपये का जुर्माना

Kannada Actor Ranya Rao : गोल्ड स्मगलिंग केस में उनके अलावा होटल कारोबारी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और ज्वेलरी कारोबार से जुड़े साहिल सकारिया जैन व भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 02, 2025 पर 10:16 PM
Gold Smuggling Case: एक्ट्रेस रान्या राव पर बड़ी कार्रवाई, DRI ने लगाया 102 करोड़ रुपये का जुर्माना
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।  

कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव पर गोल्ड स्मगलिंग केस में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।  इस केस में उनके अलावा होटल कारोबारी तरुण कोंडाराजू  और ज्वेलरी कारोबार से जुड़े साहिल सकारिया जैन व भरत कुमार जैन पर भी जुर्माना लगाया गया है। DRI सूत्रों के अनुसार, सह-आरोपी तरुण कोंदराजु पर 63 करोड़ रुपए और ज्वैलर्स साहिल सकरिया जैन और भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।

जेल में बंद हैं सभी आरोपी

डीआरआई सूत्रों के मुताबिक, जुर्माने का नोटिस मंगलवार को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में चारों आरोपियों को सौंपा गया, जहां वे इस समय बंद हैं। हर आरोपी को 250 पन्नों का नोटिस और 2,500 पन्नों का अनुलग्नक दिया गया, जिसमें सबूत और दस्तावेज़ शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इतने विस्तृत दस्तावेज़ तैयार करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। कुल मिलाकर आरोपियों को करीब 11,000 पन्नों के कागजात सौंपे गए।

 गोल्ड स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई थी एक्ट्रेस 

यह मामला मार्च का है, जब अभिनेत्री रान्या राव दुबई से बेंगलुरु लौटते समय केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.8 किलो गोल्ड स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई थीं। जिनकी कीमत 12.56 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रान्या राव दुबई से लौट रही थीं, जब सुरक्षा अधिकारियों ने उनके सामान की जांच की और सोना बरामद किया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। 

बता दें कि कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव,  सीनियर पुलिस अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। बाद में उन पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस साल जुलाई में रान्या राव को COFEPOSA के तहत एक साल की सज़ा दी गई थी। यह मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। डीआरआई सूत्रों के अनुसार, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तय की है।

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