India-Pakistan War: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय(MHA) ने एक बड़ा फैसला लिए है। MHA ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिविल डिफेंस नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने उनसे नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 को सक्रिय करने को कहा है। यह एहतियाती उपायों के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेंस के निदेशकों को आपातकालीन खरीद शक्तियां प्रदान करता है।
