बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID जैसे दस्तावेज रखने से भारत का नागरिक नहीं बन जाता। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक कथित बांग्लादेशी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए की। जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान यह तय करते हैं कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है।