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जस्टिस यशवंत वर्मा ने ली इलाहाबाद HC के जज की शपथ, कैश कांड के चलते अभी नहीं सौंपा जाएगा काम

जस्टिस यशवंत वर्मा ने शनिवार 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण ली। हालांकि नोट बरामदगी मामले में घिरे होने के कारण उन्हें जांच पूरी होने तक कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि जब तक नोट बरामदगी मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक जिम्मेदारी न दी जाए

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Apr 05, 2025 पर 4:52 PM
जस्टिस यशवंत वर्मा ने ली इलाहाबाद HC के जज की शपथ, कैश कांड के चलते अभी नहीं सौंपा जाएगा काम
जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया है

जस्टिस यशवंत वर्मा ने शनिवार 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण ली। हालांकि नोट बरामदगी मामले में घिरे होने के कारण उन्हें जांच पूरी होने तक कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि जब तक नोट बरामदगी मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक जिम्मेदारी न दी जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा को नोट बरामदगी मामले में घिरने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके भेजा गया है।

जस्टिस वर्मा तब सुर्खियों में आए, जब दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगने की घटना के बाद वहां से जली हुई नकदी के ढेर के बरामद होने की खबरें सामने आईं। यह घटना 14 मार्च 2025 को हुई और कैश की बरामदगी उनके मुख्य आवास से अलग बने एक कमरे में हुई।

हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया है। उनके मुताबिक, जिस कमरे में नकदी मिली, वह मुख्य आवास से अलग था और कई लोगों की पहुंच में था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक जांच शुरू की, जिसके लिए तीन जजों का एक पैनल गठित किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपे अपने विस्तृत जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि 14 मार्च को उनके स्टोर रूम में आग लग गई थी, जिसके बाद घर के सभी सदस्यों को बाहर निकालना पड़ा। आग बुझने के बाद जब वे वापस लौटे तो वहां कोई नकदी नहीं मिली।

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