कर्नाटक सरकार ने 12 सितंबर को कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सोशल सिक्योरिटी एंड वेल्फेयर) एक्ट, 2025 को नोटिफाय कर दिया। इसमें हर ट्रांजेक्शन पर वर्कर को दिए जाने वाले पेआउट पर 1-5 फीसदी की वेल्फेयर फीस लगाई जाएगी। यह एक्ट गिग वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया है। इस एक्ट के जरिए गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, ऑक्युपेशनल हेल्थ और सेफ्टी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।