Maharashtra Local Body Polls: महाराष्ट्र अब नगर निगम निकायों के चुनाव OBC आरक्षण के साथ कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के साथ नए वार्ड परिसीमन के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त, 2025) को अपने एक फैसले में कहा कि निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वार्ड बंटवारे के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक लगाने और 2022 के वार्ड ढांचे के अनुसार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की मांग की गई थी।