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Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम की SC में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज

Mehul Choksi Extradition: बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की याचिका खारिज कर दी। उसने अपने प्रत्यर्पण को चुनौती देते हुए 30 अक्टूबर को बेल्जियम की टॉप कोर्ट में अपील की थी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Dec 09, 2025 पर 11:09 PM
Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम की SC में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज
PNB Scam: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है

Mehul Choksi Extradition: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के लिए अब सभी रास्ते बंद हो गए हैं। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी है। भगोड़े कारोबारी ने बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन (सुप्रीम कोर्ट) में मेहुल चोकसी ने याचिका दाखिल कर अपने प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई को जवाब देते हुए 'कोर्ट ऑफ कैसेशन' के प्रवक्ता एडवोकेट-जनरल हेनरी वेंडरलिंडेन ने कहा, "कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, अपीली अदालत का फैसला कायम है। एंटवर्प की 'कोर्ट ऑफ अपील' ने चोकसी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को लागू-योग्य बताते हुए बरकरार रखा था।

कोर्ट ऑफ अपील ने अपने फैसले में कहा था कि 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने या किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का कोई जोखिम नहीं है। जिला अदालत ने मई 2018 और जून 2021 में मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू-योग्य बताया था।

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