मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट धार भोजशाला मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर करार दिया। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष अलग जमीन की मांग कर सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि भोजशाला का मूल स्वरूप एक संस्कृत अध्ययन केंद्र था, जिसे परमार वंश के राजा भोज ने स्थापित किया था।
