New GST Rates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 3 सितंबर को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े बदलावों की घोषणा की है। GST काउंसिल ने दरों को आसान बनाते हुए मौजूदा चार स्लैब को घटाकर दो मुख्य दरें 5% और 18% कर दी हैं। इन बदलावों के तहत कई सामानों को शून्य जीएसटी के दायरे में लाया गया है, जबकि कुछ अन्य पर लगने वाली ऊंची दरों को घटाकर 5% या 18% कर दिया गया है। इसके अलावा, हाई-एंड कारों और तंबाकू जैसे चुनिंदा सामानों के लिए 40% की एक विशेष दर भी लागू की गई है। अब से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार के इस फैसले को 'नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म' कहा जा रहा है और इसे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट माना गया है।