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New Voter ID Rules Explained: नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अब माता-पिता की SIR जानकारी जरूरी, चुनाव आयोग के नए नियम को जानें

New Voter ID Rules Explained: चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि अब सिर्फ उन मौजूदा मतदाताओं को ही मतदाता सूची में बने रहने के लिए अपने माता-पिता की विशेष गहन समीक्षा (SIR) की जानकारी जमा नहीं करनी है जो पिछली एसआईआर में शामिल नहीं थे।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jul 13, 2026 पर 11:53 AM
New Voter ID Rules Explained: नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अब माता-पिता की SIR जानकारी जरूरी, चुनाव आयोग के नए नियम को जानें
नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अब माता-पिता की SIR जानकारी जरूरी

New Voter ID Rules Explained: देश में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और वोटर आईडी कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक अब सिर्फ उन मौजूदा मतदाताओं को ही मतदाता सूची में बने रहने के लिए अपने माता-पिता की विशेष गहन समीक्षा (Special Intensive Revision - SIR) की जानकारी जमा नहीं करनी है जो पिछली एसआईआर में शामिल नहीं थे बल्कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने वाले नए आवेदकों के लिए भी अपने माता-पिता की SIR डिटेल्स देना अनिवार्य कर दिया गया है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरने वाले नए मतदाताओं के लिए अपने माता-पिता की SIR डिटेल्स को अटैच करना अनिवार्य बना दिया गया है।

बिहार में पिछले साल से लागू हुआ यह नियम

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इस घोषणा को पिछले साल जून में शुरू किए गए बिहार SIR में जोड़ा गया था। वहां नए मतदाताओं से फॉर्म 6 के साथ यह डिक्लेरेशन भरवाया जा रहा था। अधिकारी ने जानकारी दी कि बिहार के डेली एसआईआर बुलेटिन से पता चलता है कि वहां घोषणापत्र के साथ ही यह फॉर्म भरा गया था। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि इस घोषणापत्र को निर्देशों के जरिए जोड़ा गया है और इसके लिए मूल फॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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