Get App

Pawan Khera Bail: पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, हिमंता की पत्नी वाले केस में आया ये फैसला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने खेड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला असम के सीएम की पत्नी से जुड़ा है।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड May 01, 2026 पर 12:21 PM
Pawan Khera Bail: पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, हिमंता की पत्नी वाले केस में आया ये फैसला
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Pawan Khera Bail: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने खेड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा लगाए गए जालसाजी और मानहानि के आरोपों से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप लगाए थे। आरोपों के अनुसार, खेड़ा ने दावा किया था कि रिंकी भुइयां सरमा के पास एक से अधिक पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। इन दावों के बाद रिंकी भुइयां सरमा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था।

अदालत में हुई तीखी बहस

सब समाचार

+ और भी पढ़ें