Pune Porsche Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में पुणे में पोर्श कार दुर्घटना मामले में तीन आरोपियों को सोमवार (2 फरवरी) को जमानत दे दी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि नाबालिगों से जुड़ी ऐसी घटनाओं के लिए माता-पिता ही जिम्मेदार हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जल्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को काबू में रखने में सक्षम नहीं हैं। पीठ ने कहा, "नशीली दवाओं का सेवन एक अलग मसला है। लेकिन उन्हें (बच्चों को) कार की चाबियां और मौज-मस्ती करने के लिए पैसे देना अस्वीकार्य है।"
