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Kuldeep Sengar: 'उसे मौत की सजा दी जाए...', कुलदीप सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने कही ये बात

Unnao Rape Case : सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आरोपी अपनी ताकत और पद का इस्तेमाल कर अपराध करता है, तो उसे गंभीर यानी एग्रेवेटेड असॉल्ट माना जाता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी उस इलाके का प्रभावशाली विधायक था और इसी आधार पर कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 29, 2025 पर 2:44 PM
Kuldeep Sengar: 'उसे मौत की सजा दी जाए...', कुलदीप सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने कही ये बात
उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है वहीं कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर SC के स्टे लगाने के बाद, पीड़िता ने खुशी जताई है। पीड़िता  ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "हम बहुत खुश हैं। हम इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं। हमने मांग की थी कि उसे मौत की सज़ा दी जाए... मेरे पति की मौत के सभी दोषियों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए"

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 

बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने की, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। यह सुनवाई CBI की उस याचिका पर हुई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा पर रोक लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान CBI की ओर से तुषार मेहता ने पक्ष रखा, जबकि सेंगर की तरफ से सिद्धार्थ दवे और हरिहरन समेत वरिष्ठ वकील अदालत के सामने पेश हुए।

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