Sidhu Moosewala Murder Case: सिद्धू मूसेवाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को दी जमानत

Sidhu Moosewala Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पवन बिश्नोई और जगतर सिंह को जमानत दे दी, दोनों का संबंध 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से है। पवन बिश्नोई पर मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो कार का इंतजाम करने का आरोप है।

अपडेटेड Mar 13, 2026 पर 1:29 PM
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सिद्धू मूसेवाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को दी जमानत

Sidhu Moosewala Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पवन बिश्नोई और जगतर सिंह को जमानत दे दी, दोनों का संबंध 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से है। पवन बिश्नोई पर मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो कार का इंतजाम करने का आरोप है, जबकि जगतर सिंह पर इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में 20 से अधिक अन्य लोगों के साथ एक अलग आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने दोनों आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

बिश्नोई की ओर से पेश हुए वकील अभय कुमार ने दलील दी कि उनके क्लाइंट पर कुख्यात कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ब्रार, जो मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी है, के इशारे पर बोलेरो कार का इंतजाम करके अपराध में मदद करने का गलत आरोप लगाया गया है।


कुमार के अनुसार, पवन बिश्नोई को एक अन्य मामले में हिरासत में रहते हुए, उनके इकबालिया बयान के आधार पर मूसलवाला हत्याकांड में फंसाया गया था। वकील ने आगे कहा कि इस मामले में उनकी संलिप्तता के समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं था।

वकील ने कहा, पवन बिश्नोई को एक अन्य मामले में हिरासत में रहते हुए, उनके मानने वाले बयान के आधार पर मूसलवाला हत्याकांड में फंसाया गया था। वकील ने आगे कहा कि उनके इस मामले में शामिल होने का कोई और सबूत नहीं था।

कुमार ने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष के लगभग 180 गवाह हैं और याचिकाकर्ता पहले ही 3.5 साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है। दूसरी ओर, जगतार सिंह के वकील ने दावा किया कि सिंह केवल एक पड़ोसी थे। उसने इस घटना के लिए कथित रेकी में कोई मदद नहीं की थी।

वहीं, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देना उचित समझा।

बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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