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Tarun Tejpal: यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल दोषी करार! बॉम्बे HC ने बरी होने का फैसला पलटा, 10 साल की हो सकती है सजा

Tarun Tejpal Sexual Assault Case: सीनियर पत्रकार और Tehelka मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को गुरुवार (6 अगस्त) को बलात्कार, यौन उत्पीड़न और एक महिला के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट (गोवा बेंच) ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें 2021 में बरी कर दिया गया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Aug 06, 2026 पर 12:31 PM
Tarun Tejpal: यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल दोषी करार! बॉम्बे HC ने बरी होने का फैसला पलटा, 10 साल की हो सकती है सजा
Tarun Tejpal Sexual Assault Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका मैगजीन के संस्थापक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है

Tarun Tejpal Sexual Assault Case: बॉम्बे हाई कोर्ट (गोवा बेंच) ने गुरुवार (6 अगस्त) को 2013 के गोवा यौन उत्पीड़न मामले में 'तहलका' मैगजीन के पूर्व एडिटर और संस्थापक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर की डिवीजन बेंच ने कहा, "हमने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।"

इसके बाद बेंच ने तेजपाल की कानूनी टीम को सजा तय करने के मामले पर कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का निर्देश दिया। 62 वर्षीय तेजपाल को आज दोपहर 2:30 बजे सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट में मौजूद तेजपाल ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की है।

जस्टिस गोखले ने कहा, "अब तरुण तेजपाल की कानूनी टीम को सजा की अवधि के मुद्दे पर हमारे सामने अपनी बात रखनी है। आप कब अपनी बात रख सकते हैं?" 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक, तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तेजपाल को बलात्कार, यौन उत्पीड़न और एक महिला के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया गया है।

कोर्ट ने आगे कहा, "हम आरोपी को रेप से जुड़ी धाराओं 376(2)(f) और 376(2)(k) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354A और 354B के तहत दोषी ठहराते हैं।" हाई कोर्ट ने तेजपाल को फैसला सुनाए जाते समय मौजूद रहने का निर्देश दिया था।

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